पत्नी परवीन फातिमा की ओर महिला आयोग से की गई शिकायत में कहा गया है कि उन्हें और उनकी बेटी सुमैया फातिमा को पुलिस ने आधीरात को गैर कानूनी तौर पर घर से उठाकर थाने में 36 घंटे तक अवैध हिरासत में रखा।
अटाला में जुमे की नमाज के बाद हुए उपद्रव के मुख्य अभियुक्त जावेद पंप की पत्नी और बेटी को हिरासत में लिए जाने का मामला राष्ट्रीय महिला आयोग पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि मामले में आयोग ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक से जानकारी मांगी है।
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पत्नी परवीन फातिमा की ओर महिला आयोग से की गई शिकायत में कहा गया है कि उन्हें और उनकी बेटी सुमैया फातिमा को पुलिस ने आधीरात को गैर कानूनी तौर पर घर से उठाकर थाने में 36 घंटे तक अवैध हिरासत में रखा। कहा गया कि महिला के सम्मान और निजता की रक्षा हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 46 (4) के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि सूर्यास्त के बाद किसी महिला को न तो गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और न ही थाने लाया जाएगा।
धारा 160 में यह प्रावधान है कि महिला से बयान उसके परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में उसके घर पर लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी नंदिनी सुंदर के केस में फैसला दिया है कि महिला को रात में थाने में नहीं ले जा सकते। इन दोनों महिलाओं के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है। इसके बावजूद थाने लाकर अवैध रूप से हिरासत में रखा गया और बदसलूकी की गई। अधिवक्ता मंच की संयोजक स्मृति कार्तिकेय ने कहा कि शिकायत का संज्ञान लेकर महिला आयोग ने पुलिस महानिदेशक से विस्तृत जानकारी मांगी है।