फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

दरोगा भर्ती में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट की मांग में याचिका

Mon, 05 Jul 2021 09:00 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2021 की दरोगा, प्लाटून कमांडर, पीएसी व फायर स्टेशन ऑफीसर भर्ती में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है।
विज्ञापन
court - फोटो : prayagraj
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2021 की दरोगा, प्लाटून कमांडर, पीएसी व फायर स्टेशन ऑफीसर भर्ती में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। याचिका की सुनवाई 12 जुलाई को होगी। याची का कहना है कि 2016-17 से 2020 तक के खाली पदों की भर्ती की जा रही है। ऐसे में आयु सीमा में छूट दी जानी चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने रजत दीक्षित व 13 अन्य की याचिका पर दिया है।
विज्ञापन


याची का कहना है कि 24 फरवरी 21 को 9027 दरोगा, 484 प्लाटून कमांडर, 23 पीएसी व फायर स्टेशन ऑफीसर सहित कुल 9534 पदों को विज्ञापित किया गया। एक जुलाई 21 को अधिकतम आयु 28 वर्ष रखी गई है। तीन साल से भर्ती नहीं हुई। बहुत से लोग ओवरएज हो गए। सरकार ने कांस्टेबल भर्ती में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी है। याचियों ने छूट की मांग भी की है किंतु कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जिस पर यह याचिका दायर की गई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें