फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

प्रधानाचार्य भर्ती का परिणाम संशोधित न करने पर अवमानना याचिका

Mon, 05 Jul 2021 08:51 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

पीसीएस 2018 के अंतर्गत आयोजित राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्यों का परिणाम संशोधित करने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 19 फरवरी 2021 के आदेश का अनुपालन न करने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई है।
विज्ञापन
allahabad high court - फोटो : social media
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

पीसीएस 2018 के अंतर्गत आयोजित राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्यों का परिणाम संशोधित करने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 19 फरवरी 2021 के आदेश का अनुपालन न करने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई है। याचिका पर हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के सचिव जगदीश व अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 15 जुलाई तक आदेश का अनुपालन करके हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। राकेश चंद्र पांडेय की अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने सुनवाई की। 
विज्ञापन


याची का कहना है कि एकल पीठ ने 19 फरवरी को प्रधानाचार्यों के परिणाम को संशोधित करने का आदेश दिया था मगर उसका आज तक पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने इसे प्रथम दृष्टया अवमानना का मामला मानते हुए आदेश का पालन कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। आदेश का पालन न करने पर संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें