इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने पिता व भाइयों से जीवन की सुरक्षा की मांग को लेकर दाखिल कर्नलगंज में रह रही प्रतियोगी छात्रा की अर्जी पर एसएसपी प्रयागराज को निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याची की अर्जी के गुण-दोष पर विचार कर देखें कि संरक्षण दिया जा सकता है या नहीं?
याचिका दायर करने वाली प्रतियोगी छात्रा का कहना था कि 2016 में उसकी मर्जी के खिलाफ परिवार ने शादी करा दी। पति शराब पीकर मारता-पीटता और गालियां देता था। पति ने 2017 में दूसरी शादी कर ली। अब याची कर्नलगंज में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है।
लेकिन, माता-पिता और भाई उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। उसकी जबरन दूसरी शादी कराना चाहते हैं। वह बालिग है, स्वतंत्र रहने का उसे अधिकार है। पिता और भाइयों से उसे संरक्षण दिलाया जाए। हाईकोर्ट ने एसएसपी को इस मामले मेें निर्णय लेने का निर्देश दिया है।