सरसों तेल में अब अन्य किसी प्रकार की मिलावट नहीं हो सकेगी। राइस ब्रांड, सूरजमुखी आदि के तेल भी नहीं मिलाए जाए जा सकेंगे। जून से ही ऐसे तेल की बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया गया है। पहले सरसों तेल में अन्य वनस्पतियों के तेल के मिश्रण की अनुमति थी लेकिन इसे लेकर कई तरह की शिकायतों के बाद इसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमलेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि अन्य खाद्य तेलों को मिश्रित कर बिक्री की अनुमति है लेकिन सील पैक होना चाहिए। इसके अलावा 15 किग्रा से अधिक वजन के पैकेट की भी बिक्री की अनुमति नहीं होगी। नए नियम के परिपेक्ष्य में बृहस्पतिवार से जांच भी शुरू की गई।