हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा सोमवार से मुकदमों की सुनवाई खुली अदालत में भी करने के निर्णय को देखते हुए मुख्य स्थायी अधिवक्ता कार्यालय ने भी ई-मेल से मुकदमों के नोटिस स्वीकार करने की व्यवस्था में बदलाव कर दिया है। मुख्य स्थायी अधिवक्ता विकास चंद्र त्रिपाठी ने कहा है कि हाईकोर्ट में दाखिल होने वाले जिन सिविल मुकदमों में राज्य सरकार पक्षकार है, उनके नोटिस अब मैनुअली स्वीकार किए जाएंगे।
मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि ई-मेल से भेजे नोटिस अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जिन वकीलों ने 23 जुलाई के बाद के ई-मेल से जो भी नोटिस भेजे हैं, उन्हें फिर से मैनुअली नोटिस अनुभाग में उपलब्ध कराकर नोटिस नंबर प्राप्त करना होगा। इससे पूर्व शासकीय अधिवक्ता कार्यालय भी ई-मेल से नोटिस न लेकर मैन्युअल नोटिस लेने का निर्णय कर चुका है।