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High Court : लंबी आपराधिक हिस्ट्री बनी बाधा, हत्यारोपित की जमानत अर्जी खारिज

Fri, 05 Jun 2026 02:22 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में जेल में बंद आरोपी विवेक कुमार शुक्ला उर्फ लल्ला शुक्ला की जमानत अर्जी खारिज कर दी। न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकल पीठ ने कहा कि आवेदक के खिलाफ कुल 14 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
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अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में जेल में बंद आरोपी विवेक कुमार शुक्ला उर्फ लल्ला शुक्ला की जमानत अर्जी खारिज कर दी। न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकल पीठ ने कहा कि आवेदक के खिलाफ कुल 14 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसकी लंबी आपराधिक पृष्ठभूमि से यह आशंका है कि रिहा होने पर वह पुनः अपराध कर सकता है। गवाहों को प्रभावित या धमका सकता है। ऐसे में उसे जमानत देना उचित नहीं होगा।

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मामला संतकबीर नगर के खलीलाबाद थाने में दर्ज हत्या के मुकदमे से जुड़ा है। एफआईआर के अनुसार हत्या के समय आवेदक अन्य आरोपियों के साथ मौजूद था। चश्मदीद गवाहों अशोक कुमार गोंड उर्फ गोलू, शेषनाथ त्रिपाठी और प्रशांत यादव ने भी अपने बयानों में उसकी मौजूदगी की पुष्टि की है। हालांकि, उसकी निशानदेही पर कोई हथियार बरामद नहीं हुआ। 

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