यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भारत सिंह यादव की अदालत ने सुनाया है। मामला मऊआइमा थानाक्षेत्र का है। चार वर्ष पहले सौरभ पटेल ने एक युवती पर तेजाब फेंक दिया था।
इलाहाबाद जिला न्यायालय ने युवती पर तेजाब फेंकने के आरोपी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास के साथ एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भारत सिंह यादव की अदालत ने सुनाया है। मामला मऊआइमा थानाक्षेत्र का है। चार वर्ष पहले सौरभ पटेल ने एक युवती पर तेजाब फेंक दिया था।
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एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने विवेचना के बाद उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजन मारूत्यानन्द मिश्रा और जिला शासकीय अधिवक्ता पीएन दीक्षित ने साक्ष्य और दलीलें पेश कीं।