इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश का पालन न करने पर नाराजगी जताई है। न्यायालय ने अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक को अंतरिम आदेश का पालन करने का अंतिम अवसर दिया है। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि एक माह में आदेश का अनुपालन न होने की स्थिति में अधिकारियों पर अवमानना का आरोप तय किया जाएगा।
यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने जनपद अलीगढ़ के बिसारा इंटर कॉलेज से बर्खास्त शिक्षक सुधीर कुमार शर्मा द्वारा दाखिल अवमानना याचिका पर दिया है। शिक्षक को 2005 में प्रबंधन समिति ने मौलिक रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया था। नियुक्ति के समय शिक्षक ने राष्ट्रीय पत्राचार संस्थान कानपुर द्वारा जारी शिक्षा अलंकार डिग्री प्रस्तुत की थी।