इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज की मेजा तहसील में जंगल के बीच स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय व कस्तूरबा विद्यालय के लिए संपर्क मार्ग की मरम्मत करने तथा खस्ताहाल मार्ग के दोनों तरफ की झाडियों को हटाने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। और याचिका को सुनवाई के लिए 15फरवरी को पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय यादव तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने अधिवक्ता शिशिर कुमार श्रीवास्तव की याचिका पर दिया है।
याची अधिवक्ता महेश शर्मा का कहना है कि ये रिहायशी विद्यालय जंगल के बीच में स्थित है। जहां पहुंचने का संपर्क मार्ग न के बराबर है। आसपास ऊंची झाडियों में जंगली जानवरों के छिपे होने के कारण दहशत बनी रहती है। भेड़िया आदि जंगली जानवर अक्कसर देखे जाते हैं जिससे छात्रों और अध्यापकों को खतरा है। जो संपर्क मार्ग बनाया गया है उसका अस्तित्व लगभग समाप्त हो चला है। वर्षो से मरम्मत नहीं की गई। याचिका में सड़क बनाने तथा सड़क के दोनों तरफ की झाडियों की सफाई करने की मांग की गई है।