इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चकबंदी में आवंटित जमीन का कब्जा देने के लिए घूस मांगने के आरोपी लेखपाल विनोद व कानूनगो भोपाल सिंह के खिलाफ जिलाधिकारी बुलंदशहर को जांच कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। साथ ही जिलाधिकारी/उपनिदेशक चकबंदी बुलंदशहर को दो हफ्ते में याची को जमीन का कब्जा सौंपने या व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर कारण स्पष्ट करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने साफ कर दिया है कि यदि इस आदेश का पालन नहीं होता तो जिलाधिकारी/उप निदेशक चकबंदी चार जनवरी को हाजिर होना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने बाबी कुमार व अन्य की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि धारा 52 की अधिसूचना जारी होने के बाद चकबंदी में याची को प्लॉट आवंटित किया गया किंतु उस पर कब्जा नहीं दिया गया। याची का कहना है कि कब्जा देने के लिए लेखपाल व कानूनगो पैसा मांग रहे हैं। याचिका की अगली सुनवाई चार जनवरी को होगी।