याची की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अखिलेश कुमार ने कहा कि याची का नाम विधानसभा 2022 की मतदाता सूची से हटा दिया है। उसने नाम दर्ज कराने के लिए स्थानीय एसडीएम से मांग की थी लेकिन उसकी मांग स्वीकार नहीं की गई।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मतदाता सूची से नाम काटने के मामले में यूपी सरकार सहित निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कहा है कि मामले में सभी प्रतिवादी दो सप्ताह में जवाब दाखिल करें। यह आदेश न्यायमूर्ति ओम प्रकाश त्रिपाठी ने श्रीमती संतोष कुमारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
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याची की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अखिलेश कुमार ने कहा कि याची का नाम विधानसभा 2022 की मतदाता सूची से हटा दिया है। उसने नाम दर्ज कराने के लिए स्थानीय एसडीएम से मांग की थी लेकिन उसकी मांग स्वीकार नहीं की गई। इस वजह से वह विधानसभा के चुनाव में मतदान नहीं कर सकी। इससे उसके सांविधानिक अधिकारों का हनन हुआ।
बताया कि उसने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए थाना प्रभारी चंदौसी, पुलिस अधीक्षक संभल सहित निर्वाचन अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया लेकिन उसकी नहीं सुनी गई। निचली अदालत ने भी उसकी अर्जी को खारिज कर दिया। इसलिए वह यहां आई है। इस पर कोर्ट ने यूपी सरकार और निर्वाचन अधिकारियों से जवाब तलब किया है। ब्यूरो