इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी की ओर से गैंगेस्टर एक्ट के तहत दाखिल जमानत अर्जी के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है।
विधायक पर मऊ के दक्षिण टोला थाने में गैंगेस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। विधायक ने मामले में जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। विधायक का कहना है कि वह अन्य मामलों में 25 अक्तूबर 2005 से न्यायिक कारावास में है और वर्तमान मामले में 13 अप्रैल 2021 को बी वारंट तामील किया गया है। इस पर कोर्ट ने मामले में सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा। ब्यूरो