पिछली सुनवाई पर जिला न्यायाधीश ने 164 का बयान दर्ज नहीं होने का कारण पूछा था लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिल सका। इस पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान इसका जवाब देने केलिए कहा था लेकिन विवेचक की ओर से कोई जवाब नहीं मिलने से अदालत ने विवेचक को अगली सुनवाई पर पेश होकर जवाब देने के लिए कहा है।
अदालत ने पूछा है कि आखिर पीड़िता का 164 का बयान क्यों नहीं दर्ज कराया गया। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 17 अक्तूबर की तिथि तय करते हुए विवेचक को पेश होकर स्पष्टीकरण देने को कहा है। अदालत के इस रूख को देखते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर विवेचक को पेश होने केलिए कहा है।