इलाहाबाद। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के पूर्व सचिव संजय सिंह के खिलाफ विभागीय जांच की रिपोर्ट शुक्रवार को हाईकोर्ट में पेश की गई। मुख्य सचिव ने हलफनामे के साथ रिपोर्ट दाखिल की। कोर्ट ने याची के अधिवक्ता को जांच रिपोर्ट पर अपनी आपत्ति दाखिल करने का समय दिया है। डा. धीरेंद्र सिंह की याचिका पर न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति एके मिश्र की खंडपीठ सुनवाई कर रही है।
संजय सिंह के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश हाईकोर्ट ने दिया था। आईएएस अधिकारी और आबकारी आयुक्त भवनाथ ने जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट के साथ मुख्य सचिव ने हलफनामा दाखिल करते हुए कहा है कि संजय सिंह से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट में याची के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार नहीं किया गया है। मामले की सुनवाई 19 सितंबर को होगी। संजय सिंह पर फर्जी डिग्री और फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी करने का आरोप है।