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शातिर अपराधी बदन सिंह की गिरफ्तारी का आदेश

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प्रयागराज। हाईकोर्ट ने पुलिस की गिरफ्त से फरार शातिर अपराधी बदन सिंह बद्दो की गिरफ्तारी का आदेश दिया है। बद्दो फरार होने के बाद से सोशल मीडिया फेसबुक, व्हाट्सएप आदि का इस्तेमाल कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि उम्रकैद की सजा पाया अपराधी डेढ़ साल पहले कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस अभिरक्षा से फरार होकर फेसबुक व सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है और पुलिस फरार अपराधी को पकड़ नही पा रही है।
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कोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह से फरार अपराधी की गिरफ्तारी के लिए अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी के साथ व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। याचिका की सुनवाई 23 नवंबर को होगी। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने मेरठ के सामाजिक कार्यकर्ता अभिषेक सोम की जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट ने फरार अपराधी के सोशल मीडिया में सक्रिय रहने के बावजूद पुलिस द्वारा गिरफ्तार न कर पाने पर नाराजगी व्यक्त की है। बदन सिंह 28 मार्च 19 से फरार है। याची का कहना है कि राजनैतिक संरक्षण के चलते उसे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है।
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