इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है है कि जो लोग सोशल डिसटेंसिंग का पालन नहीं कर रहे है, उनको जेल भेजने के बजाय सरकार जागरूक करे।कोर्ट ने सरकार को सलाह दी है कि वह कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जारी गाइड लाइन का पालन करने के लिए लोगो को जागरूक करे।कोर्ट ने कहा है कि प्रदेश की जेलों में पहले से भारी भीड है।
सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन न करने पर जेल भेजने से कोरोना महामारी फैलने को बढावा ही मिलेगा। कोर्ट ने कहा है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह कोरोना वायरस से निपटने के लिए केंद्र सरकार की गाइड लाइन का पालन करे।