तथ्य के समर्थन में नहीं पेश किए गए सबूत
याची ने अपने मृत बेटे द्वारा छोड़े गए अपने पोते-पोतियों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए अपनी जमीन हस्तांतरित करने की मांग की। उनके आवेदन को राजस्व अधिकारियों की टीम द्वारा अनुमोदित किया गया था। जो दर्शाता है कि प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान के तहत इस उद्देश्य के लिए निर्धारित शर्तों संतुष्ट हैं।
फिर भी कलेक्टर द्वारा आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि आवेदक ने उन परिस्थितियों का उल्लेख नहीं किया, जिनके तहत विचाराधीन भूमि खरीदी गई थी। उसने अपनी बीमारी आदि के तथ्य का समर्थन करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया था। कलेक्टर के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण भी खारिज कर दिया गया था। उसके बाद तत्काल कार्यवाही शुरू की गई थी।