इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली पुलिस हिरासत में मौत पर सख्त रुख अपनाते हुए अपर मुख्य गृह सचिव से कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। इस रिपोर्ट को उन्हें व्यक्तिगत हलफनामें पर 19 अप्रैल तक दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पूछा है कि हिरासत में मौत के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई है?
न्यायिक जांच में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने हिरासत में मौत के लिए पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। कहा है कि पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम नहीं कराया और लाश घर वालों को बिना सौंपे अंतिम संस्कार कर दिया। याची सुरेश देवी व अन्य की ओर से दाखिल याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति रजनीश कुमार की खंडपीठ कर रही है।