पश्चिम बंगाल और झारखंड के साइबर अपराध के आरोपियों चंद्रभान यादव, मोहन कुमार मंडल और तौसीफ जमां को जमानत देने से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन्कार कर दिया है। उनकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। याची ने साइबर ठगी करने के अपराध को स्वीकार भी किया है।
तीनों ने मिलकर शिकायत कर्ता घनश्याम के बैंक खाते से 17 लाख रुपए कई दौर में निकाल लिया। कोर्ट ने अपराध को गंभीरता से लिया है। इनकी निशानदेही पर दर्जनों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कई की गिरफ्तारी के लिए छापे डालने के लिए उस राज्य की पुलिस की सहायता मांगी गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने चंद्रभान सिंह यादव व दो अन्य की जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है।