बरेली हिंसा के आरोपी साजिद सकलैनी को अग्रिम जमानत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली हिंसा के आरोपी साजिद सकलैनी को सशर्त अग्रिम जमानत दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की एकल पीठ ने दिया है। बरेली के कोतवाली थाने में याची के खिलाफ सितंबर 2025 में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, पत्थरबाजी व कानून व्यवस्था बिगाड़ने सहित कई गंभीर आरोप लगाए गए थे।
आरोपी ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी। याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि साजिद का नाम एफआईआर में नहीं था और उसे झूठा फंसाया गया है। इस पर सरकारी अधिवक्ता ने आरोपी के खिलाफ 19 आपराधिक मामले होने का हवाला दे जमानत का विरोध किया। वहीं, कोर्ट ने आदेश में स्पष्ट किया कि साजिद को 30 दिन के अंदर ट्रायल कोर्ट या जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा। साथ ही उसे 25,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतें देनी होंगी।