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मृत दिव्यांगों के नाम पर दूसरे को पेंशन जारी रखने के मामले में हाईकोर्ट सख्त, चार माह में फैसला देने का आदेश

Fri, 27 Aug 2021 05:41 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने माधव सिंह की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची के अधिवक्ता का कहना था कि याची ने मथुरा के गोवर्धन विकास खंड में थाना भगोरा ग्राम बछगांव के निवासी ओंकार, भागीरथ, प्रेमवती, होतीलाल के खिलाफ फर्जी दिव्यांग पेंशन लेने के आरोप में अर्जी दी है।
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कोर्ट - फोटो : Social Media
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिव्यांग पेंशन पाने वाले लोगों की मौत के बाद अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी लोगों को पेंशन भुगतान जारी रखने के मामले को लेकर कायम आपराधिक केस को चार माह में निर्णीत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सिविल जज जूनियर डिवीजन मथुरा से कहा है कि धारा 156(3) के तहत दाखिल अर्जी को दोनों पक्षों को सुनकर कोई वैधानिक अड़चन न हो तो नियत समय में विचारण पूरा करें।
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यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने माधव सिंह की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची के अधिवक्ता का कहना था कि याची ने मथुरा के गोवर्धन विकास खंड में थाना भगोरा ग्राम बछगांव के निवासी ओंकार, भागीरथ, प्रेमवती, होतीलाल के खिलाफ फर्जी दिव्यांग पेंशन लेने के आरोप में अर्जी दी है। उसकी शिकायत पर जांच में फर्जी लोगों द्वारा पेंशन लेने की पुष्टि हुई और 29 जनवरी 18 से पेंशन बंद कर दी गई। जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी ने बैंक को वसूली कार्रवाई करने का पत्र लिखा है। कुछ वसूली भी की गई है। 23 जुलाई 19 को कोर्ट में दाखिल अर्जी को निर्णीत न कर किसी न किसी कारण से लटकाए रखा गया है, जिसे तय करने का कोर्ट ने निर्देश दिया है। 
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