फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हाईकोर्ट : लायंस क्लब की डिस्ट्रिक गवर्नर के निलंबन आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

Wed, 14 Jun 2023 06:07 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

हाईकोर्ट ने लायंस क्लब इंटरनेशनल की डिस्ट्रिक गवर्नर रहीं सुनीता बंसल के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र ने याची सुनीता बंसल की याचिका पर दिया।
विज्ञापन
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

हाईकोर्ट ने लायंस क्लब इंटरनेशनल की डिस्ट्रिक गवर्नर रहीं सुनीता बंसल के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र ने याची सुनीता बंसल की याचिका पर दिया। मामला आगरा लायंस क्लब इंटरनेशनल की वार्षिक चुनाव के स्थान को लेकर उपजे विवाद का है।

क्लब की शाखा 32 टी-2 की डिस्ट्रिक गवर्नर की हैसियत से सुनीता बंसल ने 23 मई को प्रस्तावित वार्षिक चुनाव का स्थान पटनी चौक जम्मू में निर्धारित किया था। इसको लेकर क्लब के पदाधिकारियों में असंतोष पैदा हो गया था। क्लब की सामान्य परिषद और सचिव ने 12 मई को सुनीता बंसल को डिस्ट्रिक गवर्नर के पद से निलंबित करने का आदेश पारित कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध बंसल ने सिविल जज, सीनियर डिवीजन, आगरा की अदालत में अंतरिम आदेश का प्रार्थना पत्र दाखिल किया था, जिसमें निचली अदालत ने एकपक्षीय आदेश पारित करने से मना करते हुए उभय पक्षों को नोटिस जारी कर दिया था।

डिस्ट्रिक गवर्नर के निलंबन अवधि और सिविल वाद लंबित होने के दौरान ही 13 जून को वार्षिक चुनाव की तिथि घोषित कर दी गयी। जिससे क्षुब्ध याची सुनीता बंसल ने उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 227 के तहत याचिका दाखिल की थी। याचिका पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने क्लब के जनरल काउंसिल और सचिव द्वारा पारित निलंबन आदेश पर लंबित सिविल वाद की नियत तिथि 10 जुलाई तक रोक लगा दी और निचली अदालत को याची के प्रार्थना पत्र के निस्तारण का आदेश दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

हाईकोर्ट की रोक के बावजूद करा दिया चुनाव

प्रयागराज। लायंस क्लब इंटरनेशनल 321 टी -2 का चुनावी विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। डिस्ट्रिक गवर्नर सुनीता बंसल की याचिका पर हाईकोर्ट ने प्रस्तावित वार्षिक चुनाव के मद्देनजर शीघ्र सुनवाई करते हुए उनके निलंबन पर रोक लगा दी। इसके बावजूद पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत मंगलवार को अलीगढ़ के एक होटल मे पूर्व डिस्ट्रिक गर्वनर श्याम बिहारी अग्रवाल को निर्वाचन अधिकारी बना कर चुनाव संपन्न करा दिया गया। नियमानुसार यह चुनाव डिस्ट्रिक गवर्नर सुनीता बंसल के दिशा निर्देशन में सम्पन्न होना चाहिए था।

निर्वाचन अधिकारी श्याम बिहारी अग्रवाल के मुताबिक डिस्ट्रिक गवर्नर पद के लिए प्रमोद कुमार जैन और उप डिस्ट्रिक गर्वनर के लिए स्वाति माथुर और संजीव तोमर के नाम की संस्तुति क्लब के मुख्यालय भेजा गया है। इनके नाम की संस्तुति लायंस क्लब इंटरनेशनल 321 टी -2 के अंतर्गत आने वाले 13 जिलों के 3200 सदस्य की रजामंदी के आधार पर भेजी गई है।

अग्रवाल ने बताया कि डिस्ट्रिक गवर्नर रहीं सुनीता बंसल के निलंबन पर हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि उन्हें प्राप्त नहीं हुई है, जबकि सुनीता बंसल का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश की प्रति सोमवार को ही संबंधित लोगों को ई मेल के जरिये भी भेजा गया था, प्रमाणित प्रतिलिपि मंगलवार को चुनाव से पूर्व पत्र वाहक के जरिये भी भेजा गया था लेकिन, निर्वाचन अधिकारी ने लेने से इंकार कर दिया।

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें