इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चंदौली जिले के बलुआ थाने में 1986 में सात लोगों की हत्या के आरोप से बरी हुए पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह के खिलाफ सुनवाई शुरू कर दी है। पूर्व एमएलसी को वाराणसी जिला अदालत ने बरी कर दिया था। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ याची हीरावती ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है।
बृहस्पतिवार को शुरू हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याची पक्ष से घटना के संदर्भ में जानकारी लेते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को भी देखा। अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने बताया कि घटना में याची के पति, चार बेटे और दो देवरों की हत्या कर दी गई थी। इसका आरोप बृजेश सिंह पर लगाया गया था। घटना के बाद से ही आरोपी फरार था। वर्ष 2008 में उसे ओडिशा से पकड़ा गया।