इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर और दो अन्य के खिलाफ यूपी में दर्ज मुकदमे की कार्यवाही को रद्द करने से इन्कार कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की अदालत ने अनिल टुटेजा व अन्य की याचिका पर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित मामले में धन शोधन का केस रद्द कर दिया है तो भी यूपी में शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही जारी रहेगी। अनिल टुटेजा व अन्य पर यूपी में दर्ज मुकदमा छत्तीसगढ़ के 2000 करोड़ रुपये के शराब सिंडिकेट रैकेट के संचालन के आरोपों से जुड़ा है। ईडी ने चार जुलाई 2023 को इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। ईडी को जांच में नोएडा की एक कंपनी के बारे में जानकारी मिली है, जो छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग को होलोग्राम की आपूर्ति के लिए अवैध रूप से निविदाएं दे रही थी।