इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ में कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने मुख्य स्थायी अधिवक्ता से कहा है कि जिलाधिकारी मेरठ से शहर में कोरोना महामारी के संक्रमण की स्थिति की पूरी जानकारी लेकर नौ जून को कोर्ट में पेश करें।
यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा तथा न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने नमन राजवंशी की जनहित याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि मेरठ में कोविड19 एलार्मिंग स्थिति में है। इसके फैलाव को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं जिससे इसके भयावह रूप लेने का खतरा है। याचिका में महामारी के फैलाव को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाने का आदेश जारी करने की मांग की गई है ।