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UP: 'पति-पत्नी जीवित और तलाक नहीं लिया गया तो नहीं कर सकते दूसरी शादी', इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी

Tue, 12 Mar 2024 09:46 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

तलाक लिए बिना सहमति संबंध में रह रही महिला की सुरक्षा की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। साथ ही दो हजार रुपये हर्जाना भी लगाया है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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न्यायमूर्ति रेनू अग्रवाल ने कासगंज की पूजा कुमारी व अन्य की सहमति संबंध में रहने के कारण सुरक्षा की मांग में दाखिल याचिका दो हजार रुपये हर्जाना लगाते हुए खारिज कर दी है। याचीगण ने पहले एसपी कासगंज से सुरक्षा की मांग की थी सुनवाई न होने पर हाईकोर्ट पहुंचे। दूसरे पक्ष के वकील ने कहा कि प्रथम याची दो बच्चों की मां है और याची दो के साथ संबंध में रह रही हैं। कोर्ट ने इसे विधि विरुद्ध माना और सुरक्षा देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।
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