इस्तीफा वापस लेने के बावजूद त्यागपत्र स्वीकार कर लिया
उन्होंने उच्च अधिकारियों को भी पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट की। फिर भी 31 मार्च, 2021 को उन्हें खंड शिक्षा अधिकारी की ओर से भेजे गए आदेश की एक प्रति दी गई, जिससे याची को पहली बार पता चला कि सहायक अध्यापक के पद से उनका इस्तीफा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एटा ने स्वीकार कर लिया है, जिसे याची ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।
उन्होंने इस आधार पर अदालत का रुख किया कि एक बार जब उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया तो उपयुक्त प्राधिकारी के पास इस्तीफा स्वीकार करने का कोई कारण नहीं था। अदालत के समक्ष, उनके वकील ने यूपी सरकारी सेवक इस्तीफा नियम, 2000 के नियम 7 पर भरोसा किया, जिसमें यह स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि एक सरकारी कर्मचारी नियुक्ति प्राधिकारी को इसकी स्वीकृति से पहले लिखित रूप में अनुरोध करके अपना इस्तीफा वापस ले सकता है।
कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, एटा को निर्देश दिया कि याची को चार सप्ताह के भीतर जूनियर बेसिक स्कूल मिर्ज़ापुर, ब्लॉक अवागढ़, जिला एटा में सहायक अध्यापक के पद पर सवेतन बहाल करें और चार माह में बकाया वेतन अदा करें।