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हाईकोर्ट ने कहा : कर्मचारी को परिलाभों का भुगतान करें या बताएं कारण

Fri, 21 Jan 2022 02:13 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

याचिका की सुनवाई 21 मार्च को होगी। याची के अधिवक्ता धनंजय कुमार मिश्र ने कहा कि डेढ़ साल पहले सेवानिवृत्त याची को पेंशन आदि सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
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Allahabad High Court - फोटो : social media
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कुशीनगर में फिशरीज इंस्पेक्टर पद से 31 मार्च 2020 को सेवानिवृत्त याची को दो माह में सेवानिवृत्ति के समस्त परिलाभों का भुगतान करने या भुगतान न करने का कारण बताने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने सुदामा लाल की याचिका पर दिया है।

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याचिका की सुनवाई 21 मार्च को होगी। याची के अधिवक्ता धनंजय कुमार मिश्र ने कहा कि डेढ़ साल पहले सेवानिवृत्त याची को पेंशन आदि सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। न ही इसका कोई कारण बताया गया है। इसलिए विलंब से भुगतान पर वह ब्याज पाने का हकदार है। इस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है। 

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