इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को विधानसभा चुनाव में पीठासीन अधिकारयिों की ऑनलाइन प्रशिक्षण दिए जाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त इंतजाम किए हैं। जो पीठासीन अधिकारी कोविड या अन्य किसी कारण से 24 और 25 जुलाई के प्रशिक्षण कार्यक्त्रस्म में हिस्सा नहीं हिस्सा नहीं ले पाएंगे, उनके लिए दोबारा प्रशिक्षण का इंतजाम किया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति शेखर यादव की खंडपीठ ने दिया है।
चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि ईवीएम के बारे में प्रशिक्षण दी जानी है। वह ऑनलाइन नहीं दी जा सकती है। शारीरिक रूप से उपस्थिति होकर ईवीएम की जानकारी प्राप्ता करना जरूरी है। इस पर कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया। इसके पहले कोर्ट ने रविवार को चुनाव आयोग से पूछा था कि क्या ऐसे लोग जिनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, उन्हें ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा सकता है। क्योंकि फिजिकल प्रशिक्षण से वापस आने पर परिवार को कोरोना से संक्त्रस्मित होने का खतरा बढ़ जाएगा।