डॉ. अयूब खान ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों को रद्द कराने की मांग को लेकर याचिका दायर की है। शुक्रवार को कोर्ट में उनकी तरफ से अधिवक्ता उपस्थित हुए। कोर्ट ने मामले की सुनवाई टालते हुए 29 मार्च की तारीख निश्चित कर दी। ब्यूरो
पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉ. अयूब खान के मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई टाल दी। कोर्ट ने याची के अधिवक्ता के आग्रह पर इसे 29 मार्च 2022 को तय किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता की एकल पीठ ने डॉ. अयूब खान की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है।
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डॉ. अयूब खान ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों को रद्द कराने की मांग को लेकर याचिका दायर की है। शुक्रवार को कोर्ट में उनकी तरफ से अधिवक्ता उपस्थित हुए। कोर्ट ने मामले की सुनवाई टालते हुए 29 मार्च की तारीख निश्चित कर दी। ब्यूरो