सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि सरकार का रुख स्पष्ट कर दिया गया है। इसलिए जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं करना चाहते। कोर्ट ने पूछा कि याची को मुआवजा लेने के लिए किस कानून में बाध्य कर सकते हैं। इसकी जानकारी नहीं दी गई। कोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी। कहा अधिग्रहण करके या मुआवजा लेने के लिए राजी होने पर ही ध्वस्तीकरण किया जा सकता है।