अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि वलीउल्लाह को आज भी नहीं पेश किया जा सका है। इस पर अदालत ने नाराजगी जाहिर की। कहा कि अभियोजन पक्ष अगली तिथि पर आरोपी वलीउल्लाह को गाजियाबाद जेल से पेश करें।
देशद्रोह के आरोप में गाजियाबाद जेल में बंद वलीउल्लाह की शुक्रवार को पेशी न होने पर अदालत ने नाराजगी जताई है। अदालत ने अभियोजन पक्ष को 26 अप्रैल को गाजियाबाद जेल से पेश करने का आदेश दिया है। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) निशा झा ने शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरि को सुनकर दिया है।
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इसके पूर्व सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि वलीउल्लाह को आज भी नहीं पेश किया जा सका है। इस पर अदालत ने नाराजगी जाहिर की। कहा कि अभियोजन पक्ष अगली तिथि पर आरोपी वलीउल्लाह को गाजियाबाद जेल से पेश करें। जिससे कि उसके गवाहों के बयान लिए जा सके। अदालत के समक्ष आरोपियों की ओर से सफाई साक्ष्य में कुल छह गवाहों का उपस्थित होना था लेकिन अभी तक तीन गवाह ही गवाही दिए हैं।
तीन बाकी हैं। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान वलीउल्लाह पेश होता तो वह अपने सफाई साक्ष्य के लिए गवाहों के नाम बताता। जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई होती। उधर, शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरि ने इस संबंध में एसएसपी प्रयागराज को पत्र लिख है। जिसमें उन्होंने वलीउल्लाह को गाजियाबाद जेल से पेश कराने के लिए कहा है।