फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

High Court : विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में फैसला सुरक्षित

Mon, 20 Nov 2023 06:15 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मऊ में दर्ज मुकदमे के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। इसमें दोनों पक्षों की ओर से कोर्ट के सामने दलीलें पेश की गईं। बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया। 
विज्ञापन
अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी। फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मामले में दर्ज मुकदमे में फैसला हाईकोर्ट ने सुरक्षित कर लिया है। विधानसभा चुनाव के दौरान विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ आचार संहिता का मुकदम दर्ज कराया गया था। सोमवार को इस मामले में बहस पूरी हुई। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है।

विज्ञापन


चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मऊ में दर्ज मुकदमे के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। इसमें दोनों पक्षों की ओर से कोर्ट के सामने दलीलें पेश की गईं। बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया। कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर उत्पीड़नात्मक कार्यवाही पर लगी रोक बढ़ा दी थी। विधान सभा चुनाव 2022 के दौरान आचार संहित उल्लंघन का मऊ के दक्षिण टोला एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मामला एमपीएमएलए स्पेशल कोर्ट मऊ में विचाराधीन है। अब्बास अंसारी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चार्जशीट और आगे की कार्रवाई रद्द करने की मांग की है। 

विज्ञापन

अब्बास अंसारी पर आरोप है कि उन्होंने प्रचार करने के लिए गाड़ियों का काफिला निकाला। पूछने पर उन गाड़ियों की चुनाव प्रचार के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। 12 फरवरी 2022 को इस मामले में अब्बास के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। याची अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने कहा कि याची के खिलाफ सियासत के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। याची ने गाड़ियों का काफिला नहीं निकाला, वह केवल जनसंपर्क अभियान पर थे। जिन गाड़ियों को प्रचार में ले जाने की अनुमति दी गई थी, उसी को ले जाया गया था। जस्टिस राजबीर सिंह की सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। 
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें