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अनोखा तरीका: हाईकोर्ट जज का अर्दली कमर में लगे पेटीएम वॉलेट से लेता था बख्शीश, निलंबित

Thu, 01 Dec 2022 10:34 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट  कैंपस में वर्दी पर पेटीएम का वॉलेट लगाकर वकीलों से बख्शीश लेने वाले कोर्ट जमादार (अर्दली) राजेन्द्र कुमार को  महानिबंधक ने  निलंबित कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने वायरल फोटो को गंभीरता से लिया और कार्यवाही करने का  आदेश दिया।
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हाईकोर्ट के अर्दली (जमादार) का क्यूआर कोड स्कैनर के साथ वायरल फोटो। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट कैंपस में वर्दी पर पेटीएम का वॉलेट लगाकर वकीलों से बख्शीश लेने वाले कोर्ट जमादार (अर्दली) राजेंद्र कुमार-प्रथम को महानिबंधक ने निलंबित कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने वायरल फोटो को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करने का आदेश दिया। इस पर हाईकोर्ट के महानिबंधक आशीष गर्ग ने निलंबित कर दिया।

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राजेंद्र  कुमार-प्रथम न्यायमूर्ति अजीत सिंह का अर्दली है। न्यायमूर्ति अजीत सिंह ने इस तरह बख्शीश लेने की सूचना मिलने पर मुख्य न्यायाधीश को 29 नवंबर 2022 को पत्र लिखकर मामले की जानकारी दी थी। सोशल मीडिया पर पेटीएम के वॉलेट के जरिये बख्शीश लेने का वीडियो भी वायरल हुआ था। न्यायमूर्ति के पत्र का संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कार्रवाई का आदेश दिया।

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निलंबन अवधि के दौरान राजेंद्र कुमार नजारत सेक्शन से संबद्ध रहेगा। कोर्ट की अनुमति के बिना वह अपना स्टेशन नहीं छोड़ सकेगा। इस दौरान उसे निलंबन भत्तों का भुगतान होता रहेगा। राजेंद्र कुमार-प्रथम पर आरोप है कि वह कोर्ट कैंपस में अपनी वर्दी पर पेटीएम का वॉलेट लगाकर घूमता था। फुटकर न होने की स्थिति में वह वॉलेट पर वकीलों से बख्शीश मांगता था। पेटीएम वॉलेट के जरिये वकीलों से ऑनलाइन टिप लेता था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।
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