याची का कहना है कि पुरातत्व विभाग ने उसके दादा के नाम दुकान का आवंटन किया था। दुकान उसके कब्जे में है। याची ने दुकान खाली कराने पर आपत्ति जताई है। हाईकोर्ट ने याची की आपत्ति तय करने का निर्देश जारी किया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी गुरुधाम मंदिर कैंपस वाराणसी से जवाब मांगा है कि उन्होंने किस अधिकार से याची की आपत्तियां तय किए बगैर दुकान सील कर दी है। कोर्ट ने पूछा कि इससे पहले याची की आपत्ति तय करने के आदेश का पालन किया है या नहीं। याचिका की सुनवाई 15 जून को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एमके गुप्ता व न्यायमूर्ति सीके राय की खंडपीठ ने शहरूर जफर सैयद की याचिका पर दिया है।
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याची का कहना है कि पुरातत्व विभाग ने उसके दादा के नाम दुकान का आवंटन किया था। दुकान उसके कब्जे में है। याची ने दुकान खाली कराने पर आपत्ति जताई है। हाईकोर्ट ने याची की आपत्ति तय करने का निर्देश जारी किया था। इस आदेश का पालन नहीं किया गया। दुकान सील कर दी गई है। इस पर दोबारा याचिका दायर की गई। कोर्ट ने आदेश की प्रति हाईकोर्ट स्थित एएसजीआई कार्यालय को देने को कहा है ताकि पुरातत्व अधिकारी को सूचित किया जा सके।