उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती मामले को लेकर हाईकोर्ट द्वारा स्वत: कायम जनहित याचिका पर 20 अक्तूबर को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाईकोर्ट को आदेश दिया है कि जनहित याचिका कायम कर प्रदेश में पुलिस व सशस्त्र बलों की भर्ती में हो रही देरी के मामले की सुनवाई करें। क्योंकि भर्ती में देरी से कानून व्यवस्था व प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।
अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कोर्ट को इस याचिका की जानकारी दी। जिस पर मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने जनहित याचिका को 20 अक्तूबर को सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएन भंडारी तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने जनहित याचिका कायम कर राज्य सरकार से 19 अक्तूबर तक जवाब मांगा था। और पूछा है कि क्या प्रदेश में पुलिस भर्ती प्रक्रिया चल रही है। यदि चल रही है तो वह किस स्टेज पर है। संवाद