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हाईकोर्ट :  आत्महत्या को मजबूर करने के आरोपी की जमानत मंजूर

Sat, 06 Nov 2021 09:45 PM IST
विनोद सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज

सार

याची का कहना था कि वह मुख्य आरोपी आकाश का पिता है। सह अभियुक्त कमल को जमानत मिल चुकी है। याची 8 नवंबर 2020 से जेल में बंद है।
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झांसी, थाना एरच के अमर सिंह उर्फ पप्पू यादव की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। कहा है कि शर्तों का उल्लंघन करने पर जमानत निरस्त की जा सकती है। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने अमर सिंह की अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है।
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पीड़िता के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई कि आकाश, स्कूल जाते समय उसकी लड़की को छेड़ता था। 6 नवंबर 2020 को शाम 4 बजे जब वह स्कूल जा रही थी, आकाश ने छेड़छाड़ की। शोर मचाने पर भाग गया। फिर अपने दोस्तों व पिता अमर, कमल के साथ घर आया और कहा शादी करो या आत्महत्या कर लो। वे गाली गलौज करने लगे। लड़की ने जहर खा लिया और वे धमकाते हुए चले गए। लड़की को उल्टी हो रही थी।

बताया जहर खा लिया है। अस्पताल में ले गए जहां लड़की को मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई। याची का कहना था कि वह मुख्य आरोपी आकाश का पिता है। सह अभियुक्त कमल को जमानत मिल चुकी है। याची 8 नवंबर 2020 से जेल में बंद है। उसे भी जमानत पर रिहा किया जाय। कोर्ट ने सशर्त जमानत मंजूर कर ली है।
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