याचियों की ओर से कहा गया कि वह डायट में बतौर प्रवक्ता तैनात हैं। विभाग की ओर से प्रवक्ताओं की अनंतिम वरिष्ठता सूची जारी करते हुए आपत्तियां मांगी गईं थीं। आपत्ति 15 जून 2022 में मांगी गई थी। प्रवक्ताओं की ओर से आपत्तियां दे दी गईं लेकिन विभाग की ओर से अंतिम वरिष्ठता सूची नहीं जारी की गई।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डायट प्रवक्ताओं को राहत देते हुए उनकी अंतिम वरिष्ठता सूची तीन माह में जारी करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने जितेंद्र कुमार व 14 अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
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याचियों की ओर से कहा गया कि वह डायट में बतौर प्रवक्ता तैनात हैं। विभाग की ओर से प्रवक्ताओं की अनंतिम वरिष्ठता सूची जारी करते हुए आपत्तियां मांगी गईं थीं। आपत्ति 15 जून 2022 में मांगी गई थी। प्रवक्ताओं की ओर से आपत्तियां दे दी गईं लेकिन विभाग की ओर से अंतिम वरिष्ठता सूची नहीं जारी की गई।
इस पर प्रवक्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। प्रवक्ताओं की ओर से कहा गया कि वरिष्ठता सूची जारी करने के लिए सरकार से गुहार लगाई थी लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं की गई। सूची अभी तक जारी नहीं की गई। इस पर कोर्ट ने तीन महीने में वरिष्ठता सूची जारी करने का आदेश पारित किया।