उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक भर्ती में हाईकोर्ट ने पीजीडीसीए डिग्री धारकों को राहत दी है।कोर्ट ने कहा है कि इन डिग्री धारकों का साक्षात्कार में शामिल किया जाए, मगर सफल होने पर नियुक्तिपत्र कोर्ट की अनुमति के बिना नहीं दिया जाएगा।
योगेंद्र सिंह और कई अन्य द्वारा दाखिल विशेष अपील पर यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल और न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय की पीठ ने दिया। अपील पर वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे और सीमांत सिंह ने पक्ष रखा।
इससे पूर्व एकल न्यायपीठ ने इस मामले में दाखिल याचिका खारिज कर दी थी। याचीगण का कहना था कि नियुक्ति के लिए अनिवार्य अर्हता कंप्यूटर में ‘ओ’ लेवल प्रमाणपत्र है।
याचीगण के पास पीजीडीसीए की डिग्री है जो ‘ओ’ लेवल से उच्च योग्यता की डिग्री है। इसलिए उनको भी चयन में शामिल किया जाए। कोर्ट के अंतरित आदेश से याचीगण 11 सितंबर 2016 को आयोजित लिखित परीक्षा में शामिल हुए।