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हाईकोर्ट : कफ  सीरप बनाने, बेचने वाली कंपनियों के मालिकों की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

Wed, 07 Sep 2022 11:42 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

याचिका में सात अगस्त 22 को नारकोटिक्स एवं ड्रग्स एक्ट के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद करने की मांग की गई है। याचियों का कहना है कि कंपनी जीएसटी एक्ट तथा ड्रग्स कास्मेटिक रूल्स के अंतर्गत पंजीकृत है।
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हाईकोर्ट। - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीजी ट्रेडर्स व श्रीजी फार्मा कंपनी के प्रोपराइटरों की नारकोटिक्स एक्ट के तहत गोरखपुर के गीडा थाने में दर्ज प्राथमिकी के तहत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से छह हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति राजेन्द्र कुमार की खंडपीठ ने अमित गोयल तथा अन्य की याचिका पर दिया है। 

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याचिका में सात अगस्त 22 को नारकोटिक्स एवं ड्रग्स एक्ट के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद करने की मांग की गई है। याचियों का कहना है कि कंपनी जीएसटी एक्ट तथा ड्रग्स कास्मेटिक रूल्स के अंतर्गत पंजीकृत है। फेंसिडिल कफ सीरप ड्रग्स नहीं है और न ही इसमें साइकोट्रोपिक तत्व मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने  एक फैसले में कहा है कि फेंसिडिल न्यू कफ लिंक्ट्स सीरप नारकोटिक्स ड्रग्स नहीं है और न ही इसमें साइकोट्रोपिक तत्व ही है। इसलिए इस पर नारकोटिक्स एक्ट लागू नहीं होगा। कोर्ट ने मुद्दे को विचारणीय माना है।

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