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हाईकोर्ट: आईएएस अधिकारी श्रुति सिंह को जमानती वारंट

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आईएएस अधिकारी श्रुति सिंह को जमानती वारंट
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30 जनवरी को अवमानना आरोप निर्मित करने के लिए पेश होने का निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समय देने के बावजूद आदेश का पालन न करने को जानबूझकर कर आदेश की अवहेलना माना और कहा कि प्रथम दृष्टया अवमानना केस बनता है। कोर्ट ने आईएएस श्रुति सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर आरोप निर्मित करने के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने प्रदेश के डीजीपी को आदेश तामील कर हलफनामा दाखिल करने तथा विपक्षी अधिकारी की पेशी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने जया दूबे की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
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कोर्ट ने 40 फीसदी अपंगता के कारण दिव्यांग कोटे में याची का एमबीबीएस कोर्स में प्रवेश पाने का हकदार करार दिया और जुलाई 22-23 सत्र में प्रवेश देने का निर्देश दिया था। जिसका पालन नहीं किया गया तो अवमानना याचिका पर कोर्ट ने एक माह में पालन का समय देते हुए कहा कि अनुपालन रिपोर्ट दें अन्यथा आरोप निर्मित होगा। फिर भी आदेश का पालन नहीं हुआ तो कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है और 30 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया है।
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