मामला नोएडा प्राधिकरण से जुड़ा हुआ है। पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह के दौरान हुए घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है। मामला सीबीआई कोर्ट में विचाराधीन है। सीबीआई ने मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है।
भ्रष्टाचार के मामले में लेखाधिकारी को राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने गुणदोषों के आधार पर याचिका को खारिज दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने सुशील कुमार की याचिका को खारिज करते हुए दिया है।
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मामला नोएडा प्राधिकरण से जुड़ा हुआ है। पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह के दौरान हुए घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है। मामला सीबीआई कोर्ट में विचाराधीन है। सीबीआई ने मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है। जिसमें याची पर भी आरोप लगाए गए हैं। याची उस दौरान मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी पद पर तैनात रहा। याची ने मामले में अपने खिलाफ दाखिल आरोप पत्र के साथ आपराधिक प्रक्रिया को रद्द कराने की मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए याची को राहत देने से इंकार कर दिया। ब्यूरो