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High Court : इरफान सोलंकी की अपील पर अब सुनवाई 25 जुलाई को, यूपी सरकार ने आपत्ति दाखिल करने की मांगी मोहलत

Fri, 19 Jul 2024 01:39 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा की झोपड़ी में आग लगाने के मामले में आठ नवंबर 2022 को इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान, इजरायल आटेवाला, मो.शरीफ, शौकत अली, अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन उर्फ चच्चा, एजाजुद्दीन उर्फ सबलू, मो.एजाज, मुरसलीन भोलू, शकील चिकना के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी।
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इरफान सोलंकी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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कानपुर नगर के सीसामऊ से सपा के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी व उनके भाई रिजवान की अपील पर बृहस्पतिवार को सुनवाई टल गई। क्योंकि, यूपी सरकार की ओर से याचिका पर आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा गया है। अब 25 जुलाई को सुनवाई होगी।

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जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा की झोपड़ी में आग लगाने के मामले में आठ नवंबर 2022 को इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान, इजरायल आटेवाला, मो.शरीफ, शौकत अली, अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन उर्फ चच्चा, एजाजुद्दीन उर्फ सबलू, मो.एजाज, मुरसलीन भोलू, शकील चिकना के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। तीन जून को कानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने इरफान व उनके भाई रिजवान, इजरायल आटेवाला, मो.शरीफ व शौकत अली को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई थी। सजा पर रोक लगाने की माग के साथ इरफान और रिजवान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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