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हाईकोर्ट : भाजयुमो नेता पर हमले के आरोपी को हाईकोर्ट से राहत नहीं, एफआईआर रद्द करने से इन्कार

Fri, 19 Jul 2024 01:36 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

 न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह प्रथम की खंडपीठ ने राहुल सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कर्नलगंज थाने में दर्ज कराए मुकदमे में रोहित मिश्रा ने 27 जून की देर रात अज्ञात लोगों पर दौड़ा-दौड़ाकर पीटे जाने के आरोप लगाए थे।
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अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भाजयुमो के प्रदेश उपाध्यक्ष रोहित मिश्रा पर हमला करने के आरोपी छात्रावास संचालक रोहित सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगाने और एफआईआर रद्द करने से इन्कार कर दिया है। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह प्रथम की खंडपीठ ने राहुल सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कर्नलगंज थाने में दर्ज कराए मुकदमे में रोहित मिश्रा ने 27 जून की देर रात अज्ञात लोगों पर दौड़ा-दौड़ाकर पीटे जाने के आरोप लगाए थे।

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सीसीटीवी फुटेज की जांच में मम्फोर्डगंज स्थित गर्ल्स हॉस्टल संचालक राहुल सिंह को आरोपी बनाया गया। इसके बाद राहुल सिंह की पत्नी स्वाति सिंह ने भी रोहित मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जानलेवा हमले की एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक के लिए हाईकोर्ट पहुंचे रोहित को कोर्ट ने राहत देने से इन्कार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिया कि यदि आरोपी जमानत अर्जी दाखिल करे तो उसे यथासंभव शीघ्र निस्तारित किया जाए।

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