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हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से आयकर की वसूली के मामले में सुनवाई 16 अगस्त को

Wed, 28 Jul 2021 08:52 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

आयकर विभाग ने वर्ष 2017-18 के लिए पुनर्कर निर्धारण का नोटिस दिया है। साथ ही 40 लाख रुपये का आयकर वसूला भी जा चुका है। इसे दो अलग अलग याचिकाएं दाखिल कर चुनौती दी गई है। बार एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश रंजन व सहयोग कर रहे वरिष्ठ कर एवं वित्त सलाहकार डॉ. पवन जायसवाल ने बताया कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन आयकर के दायरे में नहीं है क्योंकि यह संस्था सदस्यों के आपसी लाभ के लिए काम करती है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट
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विस्तार
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हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से 40 लाख रुपये से अधिक आयकर वसूले जाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 16 अगस्त 2021 नियत की है।  न्यायालय ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को आयकर की ओर से दाखिल जवाब का प्रति उत्तर शपथपत्र दाखिल करने को कहा है। बार एसोसिएशन की याचिका पर न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति सुधारानी ठाकुर की खंडपीठ सुनवाई कर रही है।

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आयकर विभाग ने वर्ष 2017-18 के लिए पुनर्कर निर्धारण का नोटिस दिया है। साथ ही 40 लाख रुपये का आयकर वसूला भी जा चुका है। इसे दो अलग अलग याचिकाएं दाखिल कर चुनौती दी गई है। बार एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश रंजन व सहयोग कर रहे वरिष्ठ कर एवं वित्त सलाहकार डॉ. पवन जायसवाल ने बताया कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन आयकर के दायरे में नहीं है क्योंकि यह संस्था सदस्यों के आपसी लाभ के लिए काम करती है।

कोरोना काल में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं की मृत्यु हुई है, जिनके आश्रितों को बार की ओर से पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। ऐसी परिस्थिति में आयकर विभाग द्वारा कर वसूली करना और नोटिस जारी करना गलत है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह, रामानुज तिवारी, अमिताभ अग्रवाल और अजीत कुमार आदि वकीलों ने पक्ष रखा। संवाद

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