पूर्व मंत्री को इलाहाबाद की एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने सजा सुनाई थी। जिसके खिलाफ पूर्व मंत्री ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की अदालत कर रही है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से दी गई अंतरिम जमानत को अगली सुनवाई 26 अप्रैल तक बढ़ा दिया है।
भ्रष्टाचार के मामले में सजा पाए पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी की अपील पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता की अपील पर सुनवाई को अगली तिथि के लिए टाल दी गई। अब इस मामले की सुनवाई 26 अप्रैल को होगी। गौरतलब है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ प्रयागराज के मुट्ठीगंज थाने में भ्रष्टाचार की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था।
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इस मामले में पूर्व मंत्री को इलाहाबाद की एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने सजा सुनाई थी। जिसके खिलाफ पूर्व मंत्री ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की अदालत कर रही है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से दी गई अंतरिम जमानत को अगली सुनवाई 26 अप्रैल तक बढ़ा दिया है।