फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हाईकोर्ट : दुष्कर्म के आरोपी की जमानत मंजूर, सुबूतों से छेड़छाड़ न करने का आदेश

Wed, 29 Dec 2021 03:52 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

हाईकोर्ट ने कहा है कि याची निचली अदालत द्वारा तय की गई तिथि पर पेश होगा। इसके साथ ही वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
विज्ञापन
अदालत - फोटो : file
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। हालांकि, कोर्ट ने आरोपी पर कई शर्ते भी लगाईं हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत सिंह की एकल खंडपीठ ने आगरा जिले के हरीपर्वत थाने के निवासी आतिफ पठान की जमानत अर्जी पर दिया है।

विज्ञापन


हाईकोर्ट ने कहा है कि याची निचली अदालत द्वारा तय की गई तिथि पर पेश होगा। इसके साथ ही वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। याची पर हरीपर्वत थाने में आईपीसी की धारा 376 ए, 420, 504 ए, 509 बी के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान मामले में शिकायतकर्ता के अधिवक्ता कोर्ट में मौजूद नहीं थे।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसकी बेटी कक्षा 12 की छात्रा थी। फेसबुक पर उसकी दोस्ती बाबू नाम के व्यक्ति से हुई थी। वह उसे शादी का झांसा देकर ले गया और नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान उसकी तस्वीरें खींचीं और वीडियो बना लिया।
विज्ञापन


इसी के जरिए याची पीड़िता का शोषण करने लगा। जबकि याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पीड़िता जान बूझकर उसे फंसा रही है। वह बालिग है और याची के साथ अपनी मर्जी से गई थी। याची के साथ उसके पहले से संबंध थे। याची के अधिवक्ता ने दोनों की चैटिंग का प्रमाण भी प्रस्तुत किया। याची के अधिवक्ता का कहना था कि पीड़िता पैसे ऐंठने के लिए झूठा आरोप लगा रही है। कोर्ट ने याची की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें