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हाईकोर्ट ने पूछा : स्कूलों में डेंगू से बचाव के लिए क्या की गई है व्यवस्था

Wed, 16 Nov 2022 01:53 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए पांच दिसंबर की तिथि तय करते हुए सरकार से रिपोर्ट देने के लिए कहा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ कर रही है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डेंगू के फैले प्रकोप को देखते हुए स्कूलों में इसके बचाव के बारे में शासन से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने पूछा है कि स्कूलों में क्या व्यवस्था की गई है। खासकर बच्चों के लिए। उन्हें संक्रमण से बचने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। उन्हें इस मामले में जागरूक किया गया है या नहीं।

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कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए पांच दिसंबर की तिथि तय करते हुए सरकार से रिपोर्ट देने के लिए कहा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ कर रही है। इसके पूर्व सुनवाई शुरू होने पर प्रयागराज में डेंगू के उपचार के लिए की गई व्यवस्था के संबंध में स्वास्थ्य विभाग की ओर से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।


बताया गया कि उपचार के लिए अस्पतालों में बेड सुरक्षित हैं। वहां फिजिशियन तैनात हैं। जांच और दवाओं के इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा ब्लड बैंकों में प्लेटलेट्स भी पर्याप्त मात्रा है। संक्रमण बढ़ने के दौरान इसकी कमी थी लेकिन अब इसकी कमी को भी दूर कर लिया गया है। इसके साथ ही इसकी मांग भी कम हो गई है। सरकार की तरफ से अधिवक्ता एके गोयल ने बहस की। कोर्ट ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की सुनवाई केलिए पांच दिसंबर की तिथि तय कर दी।

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