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अवधेश राय हत्याकांड : केस ट्रांसफर पर निर्णय सुरक्षित, हाईकोर्ट ने 31 बरस पहले के मामले में पूरी की सुनवाई

Wed, 16 Nov 2022 01:50 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

यह आदेश जस्टिस राजवीर सिंह ने अवधेश राय के भाई और कांग्रेसी नेता अजय राय की ओर से दाखिल अर्जी पर पारित किया। अवधेश राय की हत्या वाराणसी में 31 बरस पहले हुई थी। इसका आरोप माफिया मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गों पर लगा है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय की हत्या के केस का ट्रायल वाराणसी से प्रयागराज ट्रांसफर किए जाने की मांग को लेकर दाखिल की गई अर्जी पर सुनवाई पूरी कर ली। इसके बाद कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है।
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यह आदेश जस्टिस राजवीर सिंह ने अवधेश राय के भाई और कांग्रेसी नेता अजय राय की ओर से दाखिल अर्जी पर पारित किया। अवधेश राय की हत्या वाराणसी में 31 बरस पहले हुई थी। इसका आरोप माफिया मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गों पर लगा है। अजय राय ही अपने भाई के मुकदमे में वादी तथा शिकायतकर्ता है।


याची अजय राय इस मुकदमे का ट्रायल वाराणसी के बजाय प्रयागराज की कोर्ट में कराना चाहते हैं। इसी मांग को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी। मुख्तार अंसारी की ओर से हाईकोर्ट में अजय राय की अर्जी का विरोध किया गया था तथा याची राय की इस अर्जी को कोर्ट से खारिज करने की अपील की गई थी।
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